सूचना का अधिकार क़ानून जनता जनता को कोई नया अधिकार नहीं देता, अपितु सूचना पाने के अधिकार को प्रयोग करने का सही तरीका बताता है और जनसेवक (जिन्हें आम जनता सरकारी अधिकारी कहती है) के ऊपर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह मांगी गयी जानकारी समुचित रूप से प्रदान करे|
सूचना का अधिकार 2005 प्रत्येक नागरिक को शक्ति प्रदान करता है कि वो:
- सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांगे,
- किसी भी सरकारी निर्णय की प्रति ले,
- किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करे,
- किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करे,
- किसी भी सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले|
सभी इकाइयां जो संविधान, या अन्य कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बनी हैं या सभी इकाइयां जिनमें गैर सरकारी संगठन शामिल हैं जो सरकार के हों, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त- पोषित किये जाते हों| एक जन सूचना अधिकारी, सूचना देने से मना उन 11 विषयों के लिए कर सकता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं. इनमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से हानिकारक सूचना, विधायिका के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आदि. सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन 18 अभिकरणों की सूची दी गयी है जिन पर ये लागू नहीं होता| हालांकि उन्हें भी वो सूचनाएं देनी होंगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों व मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित हो|
सूचना प्राप्ति के लिए हर विभाग एवं संस्था में जन सूचना अधिकारी का पद सृजित किया गया है| केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को उप जन सूचना अधिकारी बनाया गया है, अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर सू. अ. पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं| वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित ज. सू. अ. के पास भेजे|
केंद्र सरकार के विभागों के लिए, सूचना प्राप्ति कि अर्जी का कोई प्रारूप नहीं है| आपको एक सादा कागज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही अर्ज़ी देनी चाहिए| हालांकि कुछ राज्यों और कुछ मंत्रालयों व विभागों ने प्रारूप निर्धारित किये हैं| मैं सामान्यतः इस प्रारूप का प्रयोग करता हूँ:
१. मेरा नाम:
२. मेरा पता, संपर्क सूचनाएं
३. मांगी गयी सूचना का विवरण:
- विषय वस्तु
- समयावधि जिससे सूचना सम्बंधित है
- मेरे प्रश्न
- सूचना प्राप्ति का तरीका, डाक/ इ-मेल/व्यक्तिगत
४. क्या में गरीबी रेखा से नीचे हूँ?
५. देय शुल्क का विवरण
मैं सामन्यतः पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से शुल्क देता हूँ|
bahut achhi jaankaari di hai aapne…jaankaari ke aabhaaw me hum kanoon ka sahi upyog nahin kar pate…
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धन्यवाद..
यदि आप आम जनता के लिए कोई भी उपयोगी कानूनी जानकारी चाहते है या आपका कोई सुझाब अहै तो अवश्य दे| मेरा प्रयास है कि माह में कम से कम दो बार जन उपयोगी कानूनी बाते दी जाएँ|
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