कॉर्पोरेट भारत के प्रिय हितधारक,
दुनिया के सबसे जीवंत कॉर्पोरेट समूह के रूप में आप हाल के समय में सत्यम, सहारा और सारधा जैसे अप्रिय उदाहरणों के बारे में जानते हीं हैं| इन घटनाओं से भारतीय संसद में भी चिंता के स्वर सुनाई पड़े हैं| कंपनी अधिनियम २०१३ के मूल सिद्धांतों में इन घटनाओं का प्रभाव महसूस किया जा सकता है| आज हमारे पास विश्व के कुछ सबसे अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक जिम्मेदारी मानदण्ड हैं|
हमारा कानून कंपनियों को कुछ विशेष कानूनी सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है| इसके बदले कंपनियों पर वित्तीय और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग के माध्यम से नजर रखता है| कानून में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संविधिक लेखा परीक्षा एवं गैर – वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सचिवीय दस्तावेज परीक्षा की व्यवस्था है जो कि एक कार्योत्तर सत्यापन हैं| इसके अलावा स-समय नियंत्रण की भी व्यवस्था है, जिसमें कानूनी रूप से पूरी तरह से जिम्मेदार पेशेवर पूर्णकालिक कंपनी सचिव की कंपनी में आवश्यक नियुक्ति शामिल है; जिस से न सिर्फ कंपनी पर कानूनी नियंत्रण रहे बल्कि कंपनी को सही समय पर कानूनी प्रकियाओं की अधिकतर जानकारी भी मिल सके| पिछले कई वर्षों में, इस बात की भी व्यवस्था रही है कि स्वतंत्र पेशेवर लोग कंपनी दाखिल किये जाने वाले प्रपत्रों और विवरणी (Forms and Returns) का पूर्व प्रमाणीकरण करें|
कंपनी अधिनियम २०१३ बेहतर कंपनी प्रशासन का अधिदेश (mandate) देता है परन्तु बहुत सारी बातें सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले अधीनस्थ विधान के लिए छोड़ दी गयीं है| यह नौकरशाहों द्वारा मन मने नियम बनाये जाने से आपदा का कारण हो सकता है| दुर्भाग्य से, हमें इस नए कंपनी अधिनियम के लागू होने के प्रथम चरण में ही उस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है|
सबसे पहली बात; यह कानून कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति का अधिदेश देता है| पूर्णकालिक कंपनी सचिव पिछले काफी लम्बे समय से इस विशिष्ठ कर्मी समूह का हिस्सा रहा है| हाल में बनाये गए कंपनी नियमों में कंपनी कार्य मंत्रालय ने पूर्णकालिक कंपनी सचिव की आवश्यक नियुक्ति की निचली सीमा को बढ़ाकर दस करोड़ रूपए की चुकता पूंजी (paid – up capital) कर दिया है| साथ ही निजी कंपनियां (Private Companies) भले ही कितने ही बड़े आकर की हों, उन्हें इस नियुक्ति से छूट दे दी गयी है|
हाल के अनुभवों से पता चलता है कि दो करोड़ से अधिक की चुकता पूंजी वाली किसी भी कंपनी में, भले ही वो निजी कंपनी हो या सार्वजानिक; आम जनता के हित काफी जोखिम में रहते हैं| इस समय निजी कंपनियों को दी गयी छूट के जोखिम इस प्रकार हैं:
(१) निजी कंपनियां जिस विशेष निजता का लाभ काफी समय से ले रहीं थीं, कंपनी अधिनियम २०१३ उसमें कटौती करता है, परन्तु मंत्रालय ने संसदीय अधिदेश के विरुद्ध जाते हुए कंपनी नियमों में उसे उलटने का प्रयास किया है|
(२) अधिकतर निजी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं| यह ध्यान देने वाली बात है कि इन विदेशी कंपनियों को भारतीय क़ानून को समझने और उन कंपनियों पर स–समय नियंत्रण रखने के लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव की आवश्यकता है|
दूसरी बात; भारतीय संसद ने कंपनी अधिनियम २०१३ में सचिवीय दस्तावेज परीक्षा का प्रावधान किया है| मंत्रालय ने इस संसदीय अधिदेश को हल्का करने का प्रयास किया है| मंत्रालय द्वारा बनाये गए नियम कहते हैं कि सचिवीय दस्तावेज परीक्षा केवल केवल सार्वजनिक कंपनियों में होगी जिनकी चुकता पूंजी पचास करोड़ रूपए अथवा कारोबार दो सौ करोड़ रुपये हो| न केवल इस सीमा से नीचे की कंपनियां बल्कि सभी निजी कंपनियां, भले ही वो कितनी भी बड़ी क्यूँ न हों, सचिवीय दस्तावेज परीक्षा के दायरे से से बाहर कर दीं गयीं हैं|
इन दिनों सारे विश्व में यह माना जाता है कि गैर वित्तीय रिपोर्टिंग भी वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर ही महत्वपूर्ण है| ऐसे में सचिवीय दस्तावेज परीक्षा को क्यूँ जरूरी नहीं माना गया? दूसरी तरफ, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संविधिक लेखा परीक्षा बिना किसी चुकता पूंजी, कारोबार और लाभ की सीमा के सभी कंपनियों में अनिवार्य है| यहाँ तक की बहुत सी कंपनियों में वित्तीय पहलुओं की आंतरिक लेखा परीक्षा भी जरूरी बना दी गयी है|
तीसरी बात; कंपनी कार्य मंत्रालय ने अपने ई-प्रशासन पहल के तहत स्वतंत्र पेशेवर द्वारा प्रपत्रों के पूर्व प्रमाणीकरण की शुरुवात की थी| इस पहल के तहत इन पूर्वप्रमाणीकृत प्रपत्रों को नौकरशाही के किसी भी हस्तक्षेप के बिना रिकॉर्ड पर ले लिया जाता है और उसे क्षणभर में आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है| इस पहल से मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट भारत को दी जाने वाली सेवाओं में काफी सुधार हुआ था और नौकरशाही प्रक्रियाओं में कमी आई थी|
स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा पूर्व –प्रमाणीकरण की आवश्यकता को हटाने के साथ इस सभी प्रपत्रों को नौकरशाही जाँच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा| इस से नौकरशाही की ‘विवेकशील” शक्तियों में वृद्धि होगी और मुस्तैदी में कमी आएगी| कंपनियों द्वारा अपलब्ध कराइ गयीं सूचनाएं जनता के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाएंगी बल्कि उनमें कम से कम एक महीने का समय लगा करेगा| इस से कॉर्पोरेट सुशासन व्यवहार पारदर्शिता में बेहद कमी आएगी|
इस सन्देश के माध्यम से, मैं आप सभी से न केवल अपने व्यक्तिगत विचार साझा कर रहा हूँ बल्कि आप सभी से तुरंत ही सुधारात्मक उपायों के लिए मंत्रालय पर दबाब बनाने का आग्रह कर रहा हूँ|
आपका
ऐश्वर्य मोहन गहराना
पुनश्च: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को भेजे प्रतिवेदन में जिन कानूनी पहलुओं की चर्चा की गयी है उन्हें हम यहाँ , यहाँ और यहाँ देख सकते हैं|