कंपनियों द्वारा चुनावी चंदा देने के कानून में सुधार का समय


हाल में भारत सरकार के द्वारा कम्पनी कानून में सुधार के लिए सलाह देने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को एक फरवरी २०१६ को सौप दीं| सरकार यद्यपि इन प्रस्तावों और सुझावों के अनुरूप कानून बनाने या कानूनी सुधार करने के लिए बाध्य नहीं है, परन्तु सभी सम्बंधित पक्षों (शायद निवेशकों को छोड़कर) का समिति में प्रतिनिधित्व होने के कारण और व्यापक सलाह मशविरे का तरीका अपनाये जाने के कारण इस समिति की सलाहों का अपना महत्त्व है| यह सिफारिश ऐसे महवपूर्ण समय में आयीं हैं, जब भारत सरकार “भारत में निर्माण” और “व्यावसायिक सरलीकरण” के सुनहरे नारों को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाने की तैयारी में है| यह समिति और उसकी सिफारिशें भी इसी दिशा में एक कदम के रूप में देखी जा रहीं है|

समिति ने कंपनी कानून के लगभग सभी पहलुओं पर अपनी ठोस राय रखी है| परन्तु, आश्चर्यजनक रूप से कंपनियों द्वारा राजनितिक दलों को चंदा दिए जाने के विषय में सिफारिश देने से एक प्रकार से मना करते हुए व्यापक सलाह मशविरे की जरूरत बताई है| वैसे समिति ने विधि – आयोग की हालिया सिफारिशों पर अपनी बैठक में चर्चा करने की बात स्वीकार की है| एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा व्यापक चर्चा के बाद भी किसी प्रकार की टिपण्णी से बचना कई कठिन संकेत देता है|

The Committee felt that a wider consultation with industry chambers, political parties and other stakeholders should be taken up by the Ministry before taking a final decision on changes recommended in the 255th Report.

  • कंपनी कानून समिति के शब्द

यह कदम भारतीय व्यवसाईयों, नौकरशाहों और पेशेवरों द्वारा राजनितिक दलों से टकराव न लेते हुए खुद को बचा कर रखने की ओर संकेत देता है| इस विचार हीनता को समझने के लिए हमें विधि आयोग की मूल सिफारिश को समझना होगा|

विधि आयोग ने पानी २५५ वीं रिपोर्ट में चुनाव सुधारों पर चर्चा की है| क्योंकि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा चुनावों में भी खर्च होता है, विधि आयोग की यह रिपोर्ट इस चंदे के विषय में विस्तार से चर्चा करती है|

भारत में राजनीतिक दल सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से चंदा ले सकते हैं जिसको बने हुए तीन से अधिक वर्ष हो चुके हों| यह अलग बात है कि हाल में दो प्रमुखतम राजनीतिक दलों को उच्च न्यायालय द्वारा विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का दोषी माना गया था, उस विषय पर अलग से कार्यवाही चल रही है| गुपचुप ख़बरों के हिसाब से, दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता इस मुद्दे पर मित्रता बनकर उभर रही है|

भारतीय कंपनियां के द्वारा राजनीतिक चंदा देने निर्णय इस समय कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा लिया जाना होता है| कंपनी के शेयरहोल्डर को, जो कि कंपनी के सामूहिक रूप से मालिक होते हैं और कंपनी के लाभ – हानि को झेलते हैं, इस बाबत बोलने या निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है| यह बात निवेशकों के हितों के विपरीत जाती है, और भारतीय निवेशकों में जागरूकता की कमी को भी दर्शाती है| वर्तमान व्यवस्था में प्रमोटरों और निदेशकों (प्रायः पूंजीपति) द्वारा राजनीतिक चंदा देने के निर्णय का अधिकार विश्वभर में स्वीकृत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत के भी विरुद्ध है|

विधि आयोग ने इन सब बातों पर विचार करते हुए अपनी २५५ वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राजनीतिक चंदा देने का निर्णय कंपनी की वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों द्वारा लिया जाना चाहिए| यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा| यदि यह सिफारिश मान ली जाती है तो राजनीतिक चंदे का प्रस्ताव, कंपनी की वार्षिक आम सभा में विशेष कार्य के रूप में शामिल होगा और कंपनी प्रबंधन को राजनीतिक चंदा प्रस्ताव के सम्बन्ध अर्थात समर्थन में “व्याख्यात्मक विवरण” या स्पष्टीकरण देना होगा| समझा जा सकता है कि इस से कंपनी प्रबंधन को सम्बंधित राजनीतिक दल या दलों से बहुत कुछ जानकारी लेनी होगी| इस से भारतीय प्रजातंत्र में क्रन्तिकारी पारदर्शिता और जबाबदेही आयेगी| निश्चित रूप से राजनीतिक दल और निदेशक मंडलों पर कब्ज़ा रखने वाले पूँजीपति इस से बचना चाहेंगे|

हालांकि निवेशकों के लिए मात्र राजनीतिक चंदा देने का निर्णय लेने का अधिकार ही इस कानून का अकेला पहलू नहीं है, वरन निवेशकों और निवेश की सुरक्षा के लिए साथ में कुछ और उपायों की भी जरूरत है| किसी भी कंपनी की राजनीतिक चंदा देने से पहले कुछ खास शर्तों को भी पूरा करना चाहिए:

  • चंदा देने का प्रस्ताव करने वाली कंपनी को अपने निवेशकों को कम से कम पिछले तीन वर्षों में लाभांश दिया होना चाहिए|
  • कंपनी द्वारा अपनी आर्थिक देनदारियों में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए| कम से कम जनता द्वारा दी जमाराशियों पर ब्याज, मूल धन का बकाया, लाभांश देय, बैंक बकाया और सरकारी टैक्स आदि का समय पर नियमित भुगतान किया गया होना चाहिए|
  • कंपनी द्वारा पिछले वर्षों के बैलेंस शीट और वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार कार्यालय में समय पर दाखिल किये होने चाहिए|
  • कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन, प्रमोटरों आदि के राजनीतिक सम्बन्धों, जैसे सदस्यता, पद, आदि की जानकारी को निदेशक मंडल और निवेशकों के समक्ष बताया जाना चाहिए| यदि इनमें से कोई भी अगर किसी निर्वाचित पद पर रहा हो उसका भी विवरण होना चाहिए|
  • यदि चंदा देने वाली कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन, प्रमोटरों आदि में से कोई अगले तीन वर्षों में चुनाव लड़ने की मंशा रखता हो तो उसे कंपनी की चुनाव में नामांकन से पहले उस कंपनी की आम सभा से पूर्वानुमति लेनी चाहिए|
  • चंदा लेने के इच्छुक राजनीतिक दलों द्वारा पिछले 6 वर्षों में जारी किये गए घोषणापत्र और अपनी उन घोषणाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट भी निदेशक मंडल और वार्षिक आम सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए|
  • गैर भारतीय निदेशकों और निवेशकों को राजनीतिक चंदे के विषय पर होने मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए|

यह सभी मुद्दे विधि द्वारा मानक के तौर माने जाने चाहिए, अथवा कम से कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कंपनियों को उन्हें स्वयं ही अपने यहाँ लागू करना चाहिए| राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा चंदा देने के विषय पर राजनीतिक इच्छा शक्ति से अधिक निवेशक जागरूकता और विमर्श की जरूरत है| प्रायः निवेशक कंपनी द्वारा दिये गए राजनीतिक चंदे को सामान्य व्यवसायिक निर्णय मानकर, उसपर प्रश्न नहीं उठाते|  समय बदल रहा है, यदि आम निवेशक के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, पारदर्शिता नहीं आयेगी तो देश में निवेश के प्रति सकारात्मक माहौल कैसे बनेगा|

अल्प–सफल पठानकोट बचाव


किसी भी हमले या आतंकवादी हमले की स्तिथि में सुरक्षा बलों को, गुप्तचरों और उनके मार्फ़त सरकार बहादुरों को ही यह पता होता है कि इस हमले की आक्रमकता को देखते हुए सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए|

पठानकोट बचाव में सबसे बड़ी असफलता यह है कि न सिर्फ “सफल लक्ष्य” को पहले से ही जान –पहचान लिया गया बल्कि उसके पूरा होते ही “पीठ ठोंको – शाबासी दो” अभियान भी शुरू हो गया| लेकिन यही पठानकोट बचाव की असफलता है क्योंकि सरकार बहादुरों के बधाई संदेशों के बाद हमला जारी था और दुनिया में सरकार बहादुरों और भारत का मखौल बन रहा था|

कारण बहुत सीधा सरल है; हमने सरकार बहादुर ने अपने सामने पूर्ण आत्म- विश्वास के साथ बेहद सुस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया और उसमें किसी प्रकार के परिस्तिथि जन्य बदलाव की कल्पना या आशंका भी नहीं की| सरकार बहादुर ने यह माना कि सबकुछ किसी लोकप्रिय विडियो गेम की तरह से चलेगा और काम ख़त्म| सरकार बहादुरों ने इस पूर्वनिर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद यह समय लगाने की भी जरूरत नहीं समझी कि जमीनी हकीकत को एक बार जाँच लिया जाये| यदि यह किया गया होता तो कम से कम अति-उत्साह से बचा जाता और आलोचना से भी|

सबसे पहले यह बात सुस्पष्ट होनी चाहिए कि गुप्तचर सूचना का बहुत पुख्ता होना, जैसा कुछ नहीं होता और आप वास्तविक घटनाक्रम की कोई पटकथा पूर्णतः पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते| दूसरा आपको पटकथा के अनुसार सब कुछ या बहुत कुछ चलने पर भी, दो – तीन बार जमीनी हकीकत मालूम करनी चाहिए|

जनसामान्य और सामान्य सैनिक को हमेशा सरल गणित आता है, हमलावरों के मुकाबले बचावदल में जान की हानि कम होनी चाहिए| यह सरल गणित सैन्य और जन मनोविज्ञान का मूल है| कम से कम नुकसान के साथ लक्ष्य प्राप्त करने का और उसके लिए योजना बनाने काम सैन्य – असैन्य नेतृत्व का है, सैनिक का नहीं| अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो यह एक असफलता है|

इस बात को सफलता के तौर पर प्रस्तुत करने क प्रयास हो रहा है कि वहां पठानकोट एयरबेस में मौजूद परिवारों या जहाजों को नुक्सान नहीं हुआ| इस पैमाने पर सफलता और असफलता नहीं आकीं जा सकती| यदि इस प्रकार का नुकसान किसी पूर्व चेतावनी या सूचना के बिना होता है तो उसे असफलता नहीं कहा जा सकता और साथ ही यदि यह नुकसान पूर्व सूचना के बाद भी होता है तो यह असफलता नहीं होती, शर्मनाक होता| क्योंकि पठानकोट हमले की पूर्व सूचना थी, तो इस बात को सफलता के और पर नहीं, संतोष के तौर पर देखा जा सकता है|

यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी आत्मघाती आतंकवादी हमले में आतंकवादियों की असफलता नगण्य नहीं होती| उनका लक्ष्य मात्र अपने शिकार को अपने में उलझाना, उसका जितना हो सके नुक्सान करना और मर जाना होता है| अगर हम, आतकवादियों, उनके सहयोगियों और परिवारों के विचारों को समझे तो आत्मघाती आतंकवादी हमलावर की असफलता मात्र उसका जिन्दा पकड़ा जाना और अंतिम असफलता उसका हृदय परिवर्तन होना ही है|

आयें, भविष्य के लिए कुछ सीखें और कुछ पुख्ता योजनायें बनायें|

आम आदमी की अवधारणा


आज सुबह सुबह मुझे नया फितूर चढ़ा; भारत में आम आदमी कौन है? इतना तो तय है कि आम आदमी की इस खास जमात से संतरी से मंत्री तक सब जुड़े रहना चाहते है| सरकारों की तमाम नीतियां, कंपनियों के तमाम विज्ञापन, टेलीविज़न के तमाम कार्यक्रम और क्रिकेट के तमाम खेल सब आम आदमी के लिए बनाये जाते हैं| मगर, आम आदमी की परिभाषा तो दूर अवधारणा भी स्पष्ट नहीं हो रही है|

आम आदमी की अवधारणा प्रायः उस नकारात्मकता के निर्धारित होती है जिसमें कौन आम आदमी नहीं है, यह परिभाषित होता है| अपवाद के रूप में वरिष्ठ अधिकारी और बड़े व्यवसायी, ही अपने समूह को आम आदमी के दायरे से बाहर रखने का प्रयास करते हैं|

प्रायः लोग मध्यम वर्ग को आम आदमी के रूप में देखते है| जिसे सुविधा के लिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ| मगर न तो मध्यम वर्ग परिभाषित है और न ही मध्यम वर्ग के सभी लोग आम आदमी माने जाते हैं| हर व्यक्ति के लिए आम आदमी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है| मीडिया भी इसमें भूमिका निभाता है, पत्रकार भले ही आम आदमी को कुछ भी परिभाषित करें मगर व्यक्ति विशेष का पूर्वाग्रह अपनी भूमिका निभाता है| प्रायः लेखक और वक्ता उस समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं जिस में वो खुद आते हैं| सोशल मीडिया में आम आदमी को लेकर अवधारणा में स्पष्ट विभेद देखा जा सकता है|

आम आदमी की अवधारणा में व्यक्ति का अपना आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत, और स्थानीय समुदाय प्रायः उसके लिए आम आदमी शब्द की रूपरेखा राय करता है|

दिल्ली और बिहार के चुनावों में, मनरेगा के अनुपालन में, और धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, शाकाहारी भोजन आदि के बारे में हुईं हालिया बहसों में आम आदमी की इसी संकुचित अवधारणा के कारण अधिकांश नीति निर्माताओं ने हाल में भिन्न प्रकार के निर्णय लिए हैं| देश में बहुसंख्य को आम आदमी की अवधारणा से बाहर कर देने से नीति निर्धारण संबंधी दिक्कते पेश आ रहीं हैं|

मीडिया और सामाजिक मीडिया में हो – हल्ला करने वाली भीड़ को आम आदमी नहीं माना जा सकता|

आम आदमी निश्चित रूप से वह व्यक्ति है जिसका शासन – प्रशासन में हित हो मगर मतदान से अधिक मत न हो, वह आम आदमी है|