पिछले दो दशक में पर्यावरण सुरक्षा दिवाली के अवसर पर एक बड़ा प्रश्न रहा है| एक बार फिर से आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न सामने खड़ा है|
नोटबंदी के बाद से कोई भी भारतीय अपनी मुद्रा में बचत्त और निवेश नहीं करना चाहता| मुद्रास्फीति का सामना करने वाले भारत जैसे देशों में मुद्रा में निवेश करना कोई भी समझदारी नहीं है| परन्तु यह भी सही बात हैं कि नोटबंदी होने तक मुद्रा बचत निवेश का सबसे सरल और तरल माध्यम था| भौगोलिक विशालता वाले देश में मुद्रास्फीति लागत के मुकाबले अन्य निवेश संसाधन तक पहुँचने की लागत अधिक रही है| अब यदपि स्तिथि में बड़ा बदलाव महसूस होता है| मुद्रा में निवेश मंहगा और अधिक जोखिम भरा है|
मुद्रा के बाद सरल तरल माने जाने वाले निवेश सोना, चाँदी, और संपत्ति कभी भी तरल नहीं रहे| यह निवेश भावनात्मक लगाव के कारण समय पर काम नहीं आते| अति गंभीर स्तिथि में इनकी कीमत और तरलता बुरी तरह गिर जाती है|
इसके बाद बैंक बचत खाता एक बड़ा सरल और तरल निवेश विकल्प है| परन्तु इसमें निवेशक को पूर्ण सुरक्षा वादा मात्र एक लाख रुपये तक के निवेश तक ही मिलता है| हाल के बैंक घोटालों और बैंक असफलता के बाद, बैंक अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले दस्तावेज़ों पर मोहर लगाकर मात्र एक लाख तक के बीमा की जानकारी दे रहा है| यह बैंक की तरफ से उचित कदम है| परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास क्या विकल्प है?
पहला विकल्प हो सकता है कि हम हर बैंक के बचत खाते में एक एक लाख रूपये का निवेश करें| परन्तु ऐसा करने से हमारे बचत खातों के निष्क्रिय घोषित होने का ख़तरा पैदा होता है| डाकघर बचत बैंक एक विकल्प हो सकता था परन्तु यह अब सरकारी विभाग नहीं रहा और इसमें निवेश करना बैंक निवेश से समान ही जोखिम भरा है|
हम भारत सरकार के सार्वभौमिक प्रतिभूति प्रपत्रों में निवेश कर सकते हैं| सरकारी प्रतिभूति निवेश बैंक निवेश से अधिक सुरक्षित है| इस की अपनी एक सीमा है| निवेशक अपनी मर्जी से निवेश नहीं कर सकता बल्कि सरकार तय करती है कि उसे किस सीमा तक उधार लेना है| पिछले दशक में कई देशों की सार्वभौमिक प्रतिभूतियों को भी असुरक्षित माना गया है|
मैं सामान्य निवेशक को बैंकों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सावधि जमा की सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम के बारे में बताना चाहूँगा| इन सब के पास किसी न किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ली गई क्रेडिट रेटिंग हो सकती है| परन्तु इनका कोई बीमा नहीं होता| कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने २०१४ में एक क़ानून बनाकर निजी क्षेत्र के कंपनियों को जमा बीमा करने के निर्देश दिए थे| परन्तु कोई बीमा कंपनी जमा बीमा करने के लिए तैयार नहीं हुई| हारकर १५ अगस्त २०१८ को सरकार ने जमा बीमा का प्रावधान वापिस ले लिया|
समझने वाली बात यह है कि हमें जानना और मानना चाहिए कि लगभग सभी निवेशों में अपने जोखिम हैं| हम को निवेश पर निगाह रखनी चाहिए| हिन्दू धर्म की अपरिग्रह और इस्लाम की केवल व्यावसायिक निवेश करने की सलाह को मानना चाहिए| दिवाली पर लक्ष्मी पूजन से पहले सरस्वती और गणेश पूजन के पीछे की अवधारणा को समझा जाए|